Bulldozer Action : गुरुग्राम में अवैध धार्मिक स्थलों पर चलेगा ‘बुलडोज़र’
यह अभियान सुप्रीम कोर्ट द्वारा "भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य" (विशेष अपील (ली) संख्या 8519/2006) मामले में 29 सितंबर 2009 को पारित ऐतिहासिक आदेशों का सीधा परिणाम है।

Gurugram News Network – Bulldozer Action : हरियाणा के गुरुग्राम शहर में अब अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों पर प्रशासन का “पीला पंजा” यानी बुल्डोजर चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों का पालन करते हुए, गुरुग्राम नगर निगम ने ऐसे सभी अनाधिकृत धार्मिक स्थलों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई विशेष रूप से उन ढाँचों पर केंद्रित है जिनका निर्माण 29 सितंबर 2009 के बाद सार्वजनिक भूमि, जैसे ग्रीन बेल्ट, पार्कों, सड़कों, गलियों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आधार
यह अभियान सुप्रीम कोर्ट द्वारा “भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य” (विशेष अपील (ली) संख्या 8519/2006) मामले में 29 सितंबर 2009 को पारित ऐतिहासिक आदेशों का सीधा परिणाम है। इन आदेशों में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया था कि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि धार्मिक स्थलों का निर्माण अनाधिकृत रूप से नहीं किया जाएगा। इस निर्देश के अनुपालन में, गुरुग्राम नगर निगम ने अपने कार्यालयों के बाहर एक सार्वजनिक नोटिस भी चस्पा कर दिया है ताकि सभी संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी मिल सके।
हरियाणा सरकार की सख्ती
हरियाणा सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। राज्य के मुख्य सचिव ने नगर निगम अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जारी किए गए नोटिस में धार्मिक स्थलों का संचालन करने वाले लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे अनाधिकृत निर्माणों को स्वयं ही हटा लें।
कार्रवाई की प्रक्रिया और शर्तें

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, कार्रवाई की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
- यदि धार्मिक गतिविधि के लिए उपयोग में नहीं है: अगर किसी धार्मिक स्थल का निर्माण अवैध रूप से किया गया है और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार वह स्थान धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग में नहीं है, तो उस निर्माण को तुरंत बिना किसी देरी के हटाया जाएगा।
- यदि धार्मिक गतिविधि के लिए उपयोग में है: यदि अवैध निर्माण धार्मिक गतिविधियों में उपयोग में है, तो उसे हटाने या स्थानांतरित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से परामर्श किया जाएगा।
निशाने पर कौन से धार्मिक स्थल?

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत, यह स्पष्ट किया गया है कि सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, धर्म स्थल, धार्मिक पार्क, मजार, गुरुद्वारा इत्यादि पर बने अवैध धार्मिक संस्थानों और अवर निर्माणों को इस अभियान के तहत हटाया जाएगा। इस कदम को शहर में अतिक्रमण पर लगाम लगाने और सार्वजनिक भूमि को सभी के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।












